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जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील, कोई मतदाता सूची में न छूटने पाए

बदलता स्वरूप गोंडा। अर्हता 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से गतिमान है जो दिनांक 09 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। जिसमें जनपद के ऐसे पात्र सामान्य निवासी जिनकी आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष की हो जाएगी या इससे…

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बदलता स्वरूप गोंडा। अर्हता 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से गतिमान है जो दिनांक 09 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। जिसमें जनपद के ऐसे पात्र सामान्य निवासी जिनकी आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष की हो जाएगी या इससे अधिक आयु वाले सामान्य निवासी जिनके नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में किन्ही कारणों से दर्ज नहीं हो सके है वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6, निर्वाचक नामावली की किन्ही प्राविष्टियों के विरूद्ध आक्षेप हेतु प्रारूप – 7 तथा निर्वाचक नामावली की किन्ही प्रविष्टियों में संशोधन, डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र बनाने तथा उसी विधानसभा में अन्यत्र स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 में दावा आवेदन दिनांक 09 दिसम्बर 2023 तक सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मतदेय स्थल के बी०एल०ओ० को तथा विशेष अभियान की तिथियों दिनांक 25 व 26 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सम्बन्धित मतदेय स्थलों पर तैनात बी०एल०ओ०/पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है। जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि वह इस राष्ट्रीय व समयबद्ध कार्यक्रम में अपनी सुदृढ़ भागेदारी सुनिश्चित करते हुए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।