बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु० 5000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा वादी के पुत्र की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त परमानन्द कुर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर म०का० दीपांशी दीक्षित, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री राय साहब व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त परमानन्द कुर्मी पुत्र जियालाल कुर्मी ग्राम सुभागपुर कोतवाली देहात जनपद गोण्डा का निवासी है।
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