चोरी करने के 06 आरोपी अभियुक्तों को हुआ 07-07 वर्षो का कठोर कारावास

बदलता स्वरूप गोंडा। चोरी करने के आरोपी अभियुक्तगण बलिकरन वर्मा, श्रवण कुमार सिंह, इन्टू सिंह उर्फ राम सिंह, अमर बहादुर उर्फ बहादुर, राजेश यादव व दिनेश उर्फ दिन्ने को 07-07 वर्षों का कठोर कारावास व रु0 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 06 उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार का0 मधुसूदन सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा /विशेष न्यायाधीश कोर्ट द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को 07-07 वर्षो का कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।