दहेज मृत्यु के आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बदलता स्वरूप गोण्डा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त राजू उर्फ सत्यदेव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में अभियुक्त राजू उर्फ सत्यदेव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता बसन्त शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कर्नलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त को धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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