लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रारम्भ-जिला निर्वाचन अधिकारी

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 29.04.2024 को रिटर्निंग आफिसर 58-श्रावस्ती द्वारा निर्वाचन संचालन नियम-1961 के नियम-3 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के भाग-5 धारा-31 के अनुसार निर्धारित प्ररुप-1 में जनपद-बलरामपुर/श्रावस्ती अधिक्षेत्र में समाविष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस प्रयोजन हेतु नामांकन पत्रों को दाखिल करना, जांच, नामांकन पत्रों की वापसी, चुनाव चिह्नों का वितरण तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का स्थान 58-श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र के सम्मुख निम्नलिखित स्थान पर सम्पादित होगा। नामांकन में लगने वाले सभी प्रारुप, निर्देश आदि न्यायालय से प्राप्त कर उसी न्यायालय पर दाखिल करने का कष्ट करें। उन्होने बताया कि जनपद में निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 29.04.2024(सोमवार), नाम निर्देश हेतु अन्तिम दिनांक 06.05.2024(सोमवार), नाम निर्देशनों की जांच हेतु अन्तिम दिनांक 07.05.2024(मंगलवार), नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक 09.05.2024(बृहस्पतिवार), मतदान का दिनांक 25.05.2024(शनिवार), मतगणना का दिनांक 04.06.2024(मंगलवार) निर्धारित किया गया है।
नामांकन पत्र प्रस्तुत करने, जांच करने, नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह् वितरण की कार्यवाही रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी। उन्होने बताया कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 58-श्रावस्ती हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कक्ष संख्या-30, कलेक्ट्रेट बलरामपुर में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने, जांच, वापसी तथा चुनाव चिह्न वितरण किये जायेंगे।
उन्होने बताया कि नामांकन पत्र दिनांक 29.04.2024 से 06.05.2024 तक प्रत्येक कार्य दिवसों (लोक अवकाश को छोड़कर) में पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम वापसी दिनांक 09.05.2024 को सायंकाल 03ः00 बजे तक तत्पश्चात चुनाव चिह्न का वितरण किया जायेगा। नामांकन शुल्क सामान्य जाति के अभ्यर्थी को रुपये 25000 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी के लिए नामांकन जमानत शुल्क की धनराशि रुपये 12500 जमा करना होगा। यह धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करके अथवा समयाभाव की दशा में नाम निर्देशन पत्र के साथ नकद जमा की जा सकती है। लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रुपये 95,00,000 तक है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 38 (2) के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तीन श्रेणी में रखा गया है। 1-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी, 2-रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न), 3-अन्य अभ्यर्थी।
उपरोक्त क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम में रखें जायेंगे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का, मान्यता प्राप्त राज्यीय दल का अभ्यर्थी है तो एक प्रस्थापक रहेगा। यदि अभ्यर्थी अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल का है या निर्दलीय है तो 10 प्रस्थापक होंगे।