बदलता स्वरुप श्रावस्ती। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वारा लोकसभा सामन्य निर्वाचन 2024 तथा विधानसभा उप निर्वाचन 2024 हेतु संबंधित जनपदों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 04.06.2024 को शुष्क दिवस घोषित करने का निर्देश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद श्रावस्ती एवं उसके सीमा क्षेत्रों के जनपदों में होने वाले लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार चतुर्थ चरण दिनांक 13.05.2024 को अन्य जिलों के साथ जनपद श्रावस्ती के पड़ोसी जिले बहराइच, पंचम चरण दिनांक 20.05.2024 को पड़ोसी जिले गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर तथा षष्ठम चरण दिनांक 25.05.2024 को श्रावस्ती, बलरामपुर मे लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पादित की जानी है। षष्ठम चरण दिनांक 25.05.2024 को ही पड़ोसी जिले बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा में उप निर्वाचन की प्रक्रिया भी सम्पन्न होनी है। आबकारी आयुक्त उ.प्र. की अधिसूचना दिनांक 10.09.1999 द्वारा प्रकाशित उ.प्र. आबकारी संशोधन नियमावली 1999 में अंकित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन हो तो उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी क्षेत्र में स्थित आबकारी की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ग) की खण्ड 01 में यथा उपबंधित मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेगे। उक्त के अतिरिक्त मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने का भी प्रावधान हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती कृतिका शर्मा ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से एतद् द्वारा यह आदेशित किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में दिनांक 25.05.2024 को जनपद श्रावस्ती की सीमा में संचालित समस्त मादक पदार्थों की अनुज्ञापित दुकानें तथा पड़ोसी जनपदों में विभिन्न तिथियों में होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की उनकी जनपदीय सीमा से जनपद श्रावस्ती की सीमा में 08 किमी के क्षेत्र में संचालित मादक पदार्थों की समस्त अनुज्ञापित दुकानें उक्त तिथियों में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी तथा यह बन्दी मतगणना दिवस दिनांक 04.06.2024 को सम्पूर्ण दिवस सुनिश्चित की जायेगी। उक्त बन्दी अवधि में आबकारी दुकानों की बन्दी के साथ मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा को संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन मद्य निषेध लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय तथा इसके अतिरिक्त अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाय। उपरोक्त बन्दी हेतु लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रहेंगी समस्त आबकारी की दुकानें-जिला मजिस्ट्रेट
बदलता स्वरुप श्रावस्ती। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वारा लोकसभा सामन्य निर्वाचन 2024 तथा विधानसभा उप निर्वाचन 2024 हेतु संबंधित जनपदों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 04.06.2024 को शुष्क दिवस घोषित करने…

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