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उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गरजा बुलडोजर

आनन्द गुप्ता/आकाश जायसवालबदलता स्वरूप ब्यूरोबहराइच। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर फैसला आने के बाद उप जिलाधिकारी व भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ग्राम समाज की जमीन खाली कराते हुए 23 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी अनुसार ग्राम के निवासी हदीदुल ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर तहसील…

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आनन्द गुप्ता/आकाश जायसवाल
बदलता स्वरूप ब्यूरो
बहराइच। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर फैसला आने के बाद उप जिलाधिकारी व भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ग्राम समाज की जमीन खाली कराते हुए 23 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी अनुसार ग्राम के निवासी हदीदुल ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर तहसील कैसरगंज के थाना फखरपुर अंतर्गत संराय जगना गाँव में लगभग 40 वर्षो से ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिए जाने सम्बन्धित प्रकरण दर्ज करा कर सरकारी भूमि को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाया था । जिसपर पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आज कैसरगंज के ग्राम पंचायत संराय जगना में कार्यवाही कर गाटा संख्या 92, 211 और 212 की जमीन खलिहान व रास्ते की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को मुक्त कराए जाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से लगभग 129 लोगो के सिर से एक झटके में महिला बच्चे समेत 129 लोग दुकान व मकान से बेघर हो गये।
उप जिलाधिकारी कैसरगंज आलोक कुमार आईएएस की मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कार्यवाही दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था दृष्टिगत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। हालांकि भयभीत कब्जाधारियों द्वारा बुलडोजर आने से पहले ही अपने आशियाना को स्वयं अपने हाथों तोड़ते हुए देखा गया।