मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का हुआ शुभारम्भ

हिमांशु गुप्ता

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। सहायक आयुक्त उद्योग सर्वेश दीक्षित ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने हेतु सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त योजना को मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी तथा आयु 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। तथा आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए व इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दिये जाने का प्रावधान है। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो। योजनान्तर्गत पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रु. 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है तथा रू. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को कमशः परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रु 5.00 लाख जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी/सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रु 5.00 लाख जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक अथवा वित्तीय संस्था से लिये गये शत्प्रतिशत ब्याज का उपादान वित पोषण की तिथि से अगले चार वर्ष तक त्रैमासिक आधार पर दिया जायेगा। द्वितीय चरण में परियोजना लागत अधिकतम 10.00 लाख तक हो सकेगा। विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में समय पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, श्रावस्ती से सम्पर्क किया जा सकता है।