दहेज हत्या आरोपी को 05 वर्ष कारावास*

*गोण्डा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी चन्दापुर गुरेटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 05 वर्ष कारावास व रु० 15,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त – राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी चन्दापुर गुरेटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष साधारण कारावास व रु० 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।