बदलता स्वरूप गोंडा नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का आश्रम करवा एवं ₹20000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। वादी द्वारा 10 अगस्त 2018 को थाना को०देहात को सूचना दिया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी द्वारा जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु०अ०सं०- 301/2018, धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ०नि० राकेश कुमार ओझा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था। आज पीठासीन अधिकारी राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना को०देहात पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का० प्रवीण आर्या व थाना को०देहात के पैरोकार हे०का० रामजीत पटेल की पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त शिवकुमार वर्मा पुत्र स्व० परशुराम वर्मा निवासी बेलवा नोहर खरगूचाँदपुर थाना को०देहात, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।