हिमांशु गुप्ता
बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि भू-राजस्व वादों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के मामले में शासन से जारी रैंक में जनपद श्रावस्ती को पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है। माह सिंतबर में शासन के निर्देश पर जारी राजस्व वादों के निस्तारण के बाद यह सूची जारी की गई है। न्यायालयों के सापेक्ष में लम्बित वादों के मामलों की शासन द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद की समस्त न्यायालयों में लंबित एवं नए राजस्व वादों की नियमित समीक्षा एवं राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों,कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई। जिसके फलस्वरूप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आरसीसीएमएस) के पोर्टल पर सितंबर की प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में नए दायर वादों की संख्या के सापेक्ष वादों के निस्तारण में श्रावस्ती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होने यह भी बताया कि भू-राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा हेतु दिनांक 19 जुलाई की बैठक में धारा 24 पैमाइश के प्रकरणों में लापरवाही बरतने के कारण समस्त राजस्व निरीक्षकों का वेतन आहरण अग्रिम आदेशों तक बाधित किया गया। इसके बाद 20 अगस्त को 03 राजस्व निरीक्षकों की प्रगति संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप उनका वेतन अवमुक्त कर दिया गया तथा 02 राजस्व निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया। 09 सितम्बर को बैठक में सीमांकन वादों के संतोषजनक निस्तारण पाये जाने के परिणामस्वरूप समस्त राजस्व निरीक्षकों का वेतन अवमुक्त कर दिया गया।
आलोच्च अवधि में 23 जुलाई, 08 अगस्त, 20 अगस्त को साप्ताहिक बैठकें की गई। जिसमें 03 से 05 वर्ष के पुराने वादों के निस्तारण में अपेक्षित रूचि न लेने के कारण उपजिलाधिकारी इकौना, नायब तहसीलदार भिनगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अविवादित वरासत के प्रकरणों का नियत समय सीमा में निस्तारण न करने के कारण उपजिलाधिकारी जमुनहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके फलस्वरूप राजस्व पीठासीन अधिकारीगण के स्तर से वादों का समयबद्ध निस्तारण करने के कारण वादों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति हुई है। इसके अलावा उन्होने समस्त राजस्व पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश दिये गये है कि इसी प्रकार निरन्तर समयबद्धता का ध्यान रखते हुए राजस्व वादों का गुणदोष पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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