बदलता स्वरूप गोंडा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का आश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत वादिनी द्वारा थाना मनकापुर को सूचना दी गई कि 08.11.2020 को उनकी पुत्री के ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 410/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी मनकापुर रामभवन द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 26.01.2021 को न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायिक पीठासीन अधिकारी नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना मनकापुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0का0 मधुसूदन सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दोषी अभियुक्त ब्यास मुनी निषाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम अवधूपुर लिदेहना ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 10 वर्षों का सश्रम कारावास व 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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