बदलता स्वरूप ब्यूरो गोंडा। थाना इटियाथोक एवं कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के दुराचारियों को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की कठोर सजा एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। पहला मामला थाना इटियाथोक का है, जहां वादी ने आरोप लगाया कि विपक्षी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0- 265/2019, धारा- 376, 452, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक उ0नि0 जितेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त अभियोग में न्यायिक अधिकारी सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषी पाए जाने पर अभियुक्त सहजराम पुत्र रामदयाल निवासी लक्ष्मणपुर लालनगर थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वही दूसरा मामला कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र का है जहां पर पीड़ित द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि विपक्षी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना करनैलगंज पर मु0अ0सं0- 132/2020, धारा 376, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था।जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायिक अधिकारी सुर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषी पाए जाने पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नकार खुशलीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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