तहसील संवाददाता बदलता स्वरूप गोंडा। ठगी पीड़ित परिवार इकाई देवीपाटन मंडल गोंडा के कार्यकर्ताओं ने पीएसीएल इंडिया लिमिटेड और लोग भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों के धन को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम गोंडा को सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने निवेशकों के फंसे पैसे को दिलाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम वर्ष एक्ट 2019 में संशोधन किया और कहा कि 21 फरवरी 2019 के पहले जिन निवेशकों का पैसा कंपनी और सोसाइटी में फंसा हुआ है उसकी सरकार वापस दिलाएगा लेकिन अभी तक किसी भी निवेशक का पैसा सरकार ने वापस नहीं दिलाया है। संसद ने सर्वसम्मत से बर्ड्स एक्ट 2019 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 सेबी एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानून की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी की कोई कंपनी या समिति किसी भी कानून द्वारा संचालित है निवेशकों का पैसा 180 दिन में 2 से 3 गुणा करके दिलाया जाएगा लेकिन अभी तक न तो केंद्र सरकार ने और न ही प्रदेश सरकार ने किसी भी निवेशक का पैसा वापस दिलाया है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सरकार अपने ही बनाए हुए कानून के प्रति जागरूक नहीं है और निवेशकों के साथ षड्यंत्र कर रही है हम लोग सरकार से यही आशा करते हैं कि सरकार निवेशकों का पैसा जल्द वापस कराये नहीं तो निवेशकों का धैर्य का बांध टूट कर एक आंदोलन का रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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