बदलता स्वरूप गोंडा। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में अभियुक्तों 01. सन्तराम, 02. खुनखुन, 03. गुरूदेव, 04. नोबत, 05. हवलदार, 06. धर्म बहादुर, व 07. दूधनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 उषा रावत के द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को न्यायिक अधिकारी नासिर अहमद द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
Badalta Swaroop | बदलता स्वरुप Latest News & Information Portal