नितिश कुमार तिवारी
बदलता स्वरूप श्रावस्ती। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने समस्त जनपद वासियों से यह अपील किया है कि आगामी दीपावली त्योहार में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु पटाखों की विक्री तथा आतिशबाजी करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा निर्गत निर्देशों एवं एडवाइजरी का पालन करें।
उन्होने बताया कि दीपावली में सावधानी के दृष्टिगत लक्ष्मी पूजन के स्थान से ज्वलनशील पदार्थ जैसे परदा आदि दूर रखें, दीया,मोमबत्ती सुरक्षित स्थान पर सजायें, बिजली की झालर आदि से बिजली के बोर्ड पर अतिरिक्त भार न दें तथा शार्ट-सर्किट होने से आग लगने की ओर विशेष रूप से सतर्क रहें, बाजार से लाये गये पटाखों को घर के वयस्क व्यक्ति के नियंत्रण में सुरक्षित स्थान पर रखें, झुग्गी, झोपड़ी, आरा मशीन, भूसे के ढे़र की दीपवली पर्व में दिन रात संगठित टोली द्वारा उनकी बारी-बारी से निगरानी की जाये, दीपावली पर मोटे और चुस्त कपडे़ पहने तथा ढ़ीले लहरदार सिन्थेटिक कपड़ों को न पहनें, अपने घर में पटाखें चलाते समय अग्नि दुर्घटना से तुरन्त निपटने हेतु 2 बाल्टी पानी भर कर तैयार रखें। वहीं आग लगने पर आग-आग चिल्लाएं,जिससे अधिक से अधिक लोग सहायता हेतु एकत्र हो सकें, पटाखों से कपड़ों में आग लगने पर बुझाने हेतु पानी का प्रयोग करें, कपड़ों में लगी आग को बुझाने हेतु मोटे कपड़े जैसे पर्दा या कम्बल का प्रयोग किया जा सकता है, कपड़ों में आग लगने पर दौड़े नही बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़कें। वहीं पटाखों की बिक्री के लिए एडवाइजरी में बताया गया कि पटाखों की अस्थाई दुकान बनाते समय ज्वलनशील पदार्थों जैसे- कपड़े, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग न करें,अस्थाई आतिशबाजी का लाइसेंस प्राप्त कर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर ही दुकान लगायें,आतिशबाजी की दुकानों के मध्य लगभग 03 मीटर की दूरी रखी जाय व प्रोटेक्टेड वर्क्स जैसे आवास, शैक्षिक संस्थान, सभागार, सिनेमाघर, अस्पताल, मार्केट, फैक्ट्री, पूजा के स्थान, रेलवे लाइन, हाइवे, खतरनाक पदार्थो के भण्डारण, ओवर हेड हाइटेन्शन लाइन से कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिये,पटाखों की दुकान में हैलोजन लाइट, मोमबत्ती, माचिस, लाइटर का प्रयोग न करें। स्पार्क प्रूफ लाइट का प्रयोग करें,145 डेसीबल से तेज आवाज वाले पटाखों का क्रय-विक्रय न करें,पार्किंग व्यवस्था विक्रय स्थल से अलग रखें। विक्रय स्थल पर पलायन मार्ग अवरोधमुक्त रखा जाये,आतिशबाजी का विक्रय बूढा, बच्चा, बीमार, आपराधिक प्रवृत्ति एवं विकलांग व्यक्ति द्वारा नही किया जाना चाहिए,धूम्रपान निषेध का बोर्ड एंव एक बोर्ड पर सम्बन्धित आपातकालीन,अग्निशमन केन्द्र भिनगा का टेलीफोन नम्बर-112, 9454418334, 9554418335 लाल रंग से अंकित कर ऐसे स्थान पर रखा जाय जहॉ से प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे सके। वहीं पटाखों की दुकान के पास समुचित मात्रा में पानी, बालू, अग्निशमन यंत्र सदैव रखें।
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