श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती के तत्वाधान में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन स्थान सनराईज पब्लिक स्कूल मोहल्ला सतीचौरा भिनगा जनपद श्रावस्ती में किया गया। उक्त कार्यक्रम में कानूनी जानकारी और महिला अधिकार, शिक्षा का अधिकार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में निराकरण हेतु संबंधित को निर्देश दिये गये।उक्त कार्यक्रम में अशोक कुमार शर्मा पैनल अधिवकता, श्रावस्ती ने बताया कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। घर हो या बाहर महिलाएं बखूबी अपने काम को सही से करती हैं लेकिन कुछ वजहों के चलते उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वह किसी भी प्रताड़ना को सहने से पहले उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती हैं।उक्त कार्यक्रम में जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी डिप्टी चीफ एलएडीसी व अरूण कुमार श्रीवास्तव असिस्टेन्ट एलएडीसी ने बताया की धारा 160 के अनुसार अगर किसी महिला से पूछताछ भी करनी है तो उसके लिए एक महिला कांस्टेबल या उस महिला के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी होना जरूरी है अगर किसी महिला का उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज कर सकती है।तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा गरीब व असहाय को दिलाये जा रहे पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, निःशुल्क विधिक सहायता, के बारे में जागरूक किया।उक्त कार्यक्रम में दयाराम वरिष्ठ लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती व फूलचन्द्र गुप्ता पैरालीगल वालेन्टियर्स उपस्थित रहे।
