शातिर चोरो को हुई 10-10 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोण्डा। आज चोरी के शातिर आरोपी रघुवंश मणि उर्फ उमेश तिवारी उर्फ रमेश तिवारी पुत्र दीप नारायण नि0 ग्राम ठढक्की पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा, अविनाश चन्द्र उर्फ लल्लन पुत्र राम करन शुक्ल नि0 ग्राम मल्लापुर मौजा गौसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04 राम दयाल द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 2020 में चोरी की 06 मोटरसाईकिलों के साथ उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।