मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को हुई 4 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोण्डा। मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु० 13,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना परसपुर पुलिस द्वारा मार पीट के आरोप में अभियुक्तो रामजियावन व घनश्याम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर म०का० सरिता व थाना परसपुर के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-02 गोण्डा द्वारा 04-04 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रु० 13,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।