गोण्डा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्तों 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03. पवन साहू को 10-10 वर्षों का कारावास व प्रत्येक को रु० 70,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कोतवली नगर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्तों – 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03. पवन साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कोतवाली नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्तों को 10-10 वर्षों का कारावास व रु० 70,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।