*नशे के कारोबारी को हुई 2 वर्ष की सजा*

बदलता स्वरूप गोंडा। मादक पदार्थ तस्कर को 02 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 15,000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त आसिफ पुत्र लुकमान निवासी तोपखाना थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा श्री सुर्यप्रकाश सिंह महोदय द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास व रू 15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।