बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹25000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। वादी पवन कुमार यादव पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम पूरे पण्डित वृन्दावन अहिरनडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 02.11.2021 को थाना धानेपुर को सूचना दिया कि उनका भाईयों से बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही है और माता पिता उनके साथ रहते है। इसी कारण उनके भाईयों द्वारा उनके पिता हीरालाल यादव को मारपीट कर हत्या कर दी गई। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 274/2021 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक शेषमणि पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त रामसुरेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा आरोप पत्र 25.01.2022 को न्यायालय पर प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग मे पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा दोषी अभियुक्त पवन कुमार यादव पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम पूरे पण्डित वृन्दावन अहिरनडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को आजीवन सश्रम कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।