बॉर्डर पर डीएम और एसपी के निरिक्षण मे खाद तस्करी का खुलासा, एक केन्द्र सील।

इसरार अहमद

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जनपद मे जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने भारत नेपाल बार्डर पर स्थित उर्वरक बिकी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना सिरसिया अन्तर्गत भारत नेपाल बार्डर के निकट स्थित ताल बघौडा बाजार में एक भवन के बेसमेन्ट में औचक पहुंचकर निरीक्षण किया तो गोदाम बनाकर अनाधिकृत रूप से उर्वरक भण्डारित पाया गया। दोनो अधिकारियों ने पूछताछ में पाया कि साहिल ट्रेडर्स के नाम से संचालित उर्वरक केन्द्र जो बेचुआ में पंजीकृत है, जबकि बेचुआ में दुकान निरीक्षण के दौरान गोदाम निर्माणाधीन अवस्था में पाया गया जो गोदाम संचालन हेतु उपयुक्त नहीं था। जिला कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 03 दिवस पूर्व ही बेचुआ स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें जिला कृषि अधिकारी की संलिप्तता भी पायी गई।साहिल ट्रेडर्स द्वारा उर्वरक गोदाम का संचालन ताल बघौड़ा बाजार किया जा रहा था। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त गोदाम अवैध रूप से ताल बघौड़ा में संचालित किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया गया कि यहां से खाद को साईकिल एवं मोटर साईकिल द्वारा रोशनपुरवा व अन्य रास्तो से खाद नेपाल भेजा जाता है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ताल बघौडा स्थित गोदाम के पीछे बनाये गये छोटे गेट से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी।
प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल बार्डर से 5 किलोमीटर अन्दर तक शासनादेश के अनुसार उर्वरक भण्डारण एवं बिकी प्रतिबन्धित है। उक्त उर्वरक अनाधिकृत रूप से भण्डारित पायी गयी है। प्रतिष्ठान के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उप निदेशक कृषि, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया है। मौके पर उपस्थित उपजिलाधिकारी भिनगा द्वारा उर्वरक केन्द्र को सील करा दिया गया है तथा अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी अधिनियम के तहत दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापरवाही बरतने पर जिला कृषि अधिकारी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके विरूद्ध निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये गये है।