बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद में अलग-अलग थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास एवं दहेज हत्या के मामले में एक को 20 वर्ष की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।
पहला मामला कोतवाली करनैलगंज का है जहां पर 15 जुलाई 2016 को बिट्टन तिवारी पत्नी शिवदत्त तिवारी की तहरीर पर थाना को0 करनैलगंज में दहेज हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-275/2016 धारा 498ए,304बी,302 भादवि 3/4डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों राजकुमार पुत्र तीरथराम तिवारी, महेश कुमार पुत्र तीरथराम तिवारी व पुष्पा पत्नी महेश कुमार केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसके क्रम में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र तीरथराम तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 16,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वही दूसरा मामला कोतवाली करनैलगंज के ग्राम बटोरा बख्तावर का है, जहां पर 04 मई 2022 को अभय कुमार सिंह पुत्र जगदम्बिका सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह थाना को0 करनैलगंज की तहरीर पर थाना को0 करनैलगंज में मु0अ0सं0-139/2022 धारा 302,341 भादवि बनाम 02 नामजद अभियुक्तों अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अयोध्या सिंह व सुरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ छोटू केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज न्यायालय/पीठासीन महोदया पूजा सिंह द्वारा 02 अभियुक्तों अरविन्द कुमार सिंह व सुरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ छोटू को दोषसिद्ध करते हुए को आजीवन कारावास व रू0 बीस बीस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
Badalta Swaroop | बदलता स्वरुप Latest News & Information Portal