स्कूल बसों व अन्य भारी वाहनों पर ओवर लोडिंग न होने पाये, इसका रखा जाए विशेष ध्यान-जिलाधिकारी

वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालन करें जनपदवासी-पुलिस अधीक्षक

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिलें में यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु चिन्हित ब्लैक स्पॉटो की स्थिति एवं उन पर किये जाने वाले सुधारात्मक कार्य तथा नवीन ब्लैक स्पाट्स हेतु चिन्हांकन किया जाए एवं दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाये। शहर के प्रमुख मार्गाे पर सड़क सुरक्षा चिन्हों का बोर्ड/संकेतांक, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टिंग (कलर), रंबलिंग स्ट्रिप बनाये जाएं। मार्गो के मोड़ पर, डिवाइडर व सड़क के किनारे पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाए, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लायी जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्कूल बसों व अन्य भारी वाहनों पर ओवरलोडिंग न होने पाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। दो पहिया चालक व पीछे बैठने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मानक के हेल्मेट का उपयोग न करने पर तथा चार पहिया वाहनों में सीट-बेल्ट का उपयोग न करने वालों पर कार्यवाही की जाए। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। जिससे गोल्डेन आवर (दुर्घटना से 01 घण्टा) में घायलों को उचित इलाज मिल सके। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक रूप से मदद करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालयों में संचालित वाहनों के चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस एवं चरित्र तथा पते का सत्यापन कराया जाए। जनपद के सभी विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर बैठक करायी जाए। विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा वर्ष में एक बार विद्यालय से सम्बन्धित सभी यान चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में सम्बद्ध यानों के दस्तावेज पंजीयन पुस्तिका, फिटनेट, बीमा, परमिट, जांच करायी जाए। विद्यालय में अभिभावकों/अध्यापकों की बैठक में अभिभावकों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों के विद्यालय आने एवं विद्यालय की छुट्टी के समय जाम की समस्या के दृष्टिगत विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। विद्यालय परिसर के बाहर दोनों साईडों पर रोड ब्रेकर बनाया जाए तथा विद्यालय के कर्मचारियों की स्कूल ख्ुालने एवं छूटने के समय ड्यूटी लगायी जाए। इसके अलावा विद्यालय प्रबन्धक/प्राचार्यो द्वारा ड्राईवर का पहचान पत्र, मोबाईल नमबर, नेम प्लेट तथा निर्धारित वर्दी अनिवार्य किया जाए तथा स्कूली वाहनों से सम्बन्धित फीस का निर्धारण किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से अपील किया कि यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेल्मेट का प्रयोग करें। उन्होने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करते पाया गया, तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक मिथलेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।