मारपीट व बलवा करने के 09 आरोपी को हुआ 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास


बदलता स्वरूप गोण्डा। जान से मारने की नियत से मारपीट व बलवा करने के 09 आरोपी अभियुक्तो को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रु० 22,600 रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से मार-पीट व बलवा करने के आरोप में 09 अभियुक्तो अमित वर्मा, मन्टू उर्फ दिनेश वर्मा, शमीम शेख उर्फ ताज, लल्ला, जमील, मो0 तारिक, सादिक, श्रवण व राहुल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश रामदयाल द्वारा 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रु० 22,600 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।