गैर इरादतन हत्यारोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बदलता स्वरूप गोंडा। वादी कृष्णदेव शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला निवासी नरायनपुर ललक थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा 27.05.2020 को थाना परसपुर को सूचना दिया कि उसका छोटा भाई संजय शुक्ला शराब पीने के लिए माता जी से पैसा मांग रहा था न देने पर गेहूँ बोरी में भर कर बेचने जाने लगा माताजी के द्वारा मना करने पर लाठी डण्डा से मारने पीटने लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/2020, धारा 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 लाल साहब सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.07.2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय पीठासीन अधिकारी सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक चन्द्रशेखर सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना व थाना परसपुर के पैरोकार का0 राजेश कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दोषी अभियुक्त संजय शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला निवासी दक्षिणपुरवा मौजा सरैया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।