बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त रामकरन पुत्र काली प्रसाद को 07 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त रामकरन पुत्र कालीप्रसाद निवासी खोजनपुर थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0तरबगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व रू 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।