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महिलाओं के हितों के संरक्षण सम्बन्धित कानून के बारे में विस्तार से दी गयी जानकारी

बदलता स्वरूप बलरामपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के दिशा-निर्देश के अनुपालन में महिलाओं के हित संरक्षण कानून के तहत एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर…

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बदलता स्वरूप बलरामपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के दिशा-निर्देश के अनुपालन में महिलाओं के हित संरक्षण कानून के तहत एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों के संरक्षण सम्बन्धित कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण, न्यायिक पृथक्करण, महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, एसिड अटैक, छेड़खानी, अपहरण,, व्पहरण, बलात्कार एवं लैंगिक हमला, क्रूरता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण की रोकथाम, मातृत्व लाभ, कारखाना अधिनियम, समान, पारिश्रमिक अधिनियम, गर्भपात समापन अधिनियम, पीएनडीटी अधिनियम आदि से सम्बन्धित अधिनियमों के बारे में जानकारी दी गयी।

शिविर में मो शकील खान, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बलरामपुर, रामाश्रय, तहसीलदार सदर, रिसोर्स पर्सन सुखराम निषाद, एडवोकेट मनीष सोनकर एडवोकेट व विमला सोनकर एडवोकेट तथा रागिनी मिश्रा जिला महिला कल्याण अधिकारी, आशा बहुयें एवं पीएलवी मौजूद रहे।