बदलता स्वरूप गोण्डा। एमसीएमसी प्रभारी प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। गोण्डा जिले से 19 तथा 20 मई को प्रिंट मीडिया में बिना एमसीएमसी की अनुमति चुनाव संबंधित विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी समिति से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले एवं करवाने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विज्ञापन प्रकाशन से दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
बिना अनुमति नहीं छपेगा प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन – डीएम
बदलता स्वरूप गोण्डा। एमसीएमसी प्रभारी प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। गोण्डा जिले से 19 तथा 20 मई को प्रिंट मीडिया में बिना एमसीएमसी की अनुमति चुनाव संबंधित विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी…
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