बदलता स्वरूप श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1, भाग-2, अनुभाग-5 के नियम-13 (ख) (3) में प्राविधानित जनपद की फुटकर एवं थोक ब्रिकी की समस्त आबकारी दुकाने देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 दिन सोमवार को गांधी जयंती पर पूर्णतया बन्द रहेगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने दिया है। उन्होने कहा है कि उक्त बन्दी अवधि के दौरान यदि जिले में कोई भी देशी, विदेशी शराब की दुकान अथवा भांग की दुकान/बियर खुले पाये गए तो सम्बन्धित दुकानो को तत्काल प्रभाव से सीज कर उनका लाइसेन्स भी निरस्त किया जाएगा। बन्दी के दौरान अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। जिलाधिकारी ने उक्त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में उन्होने पुलिस अधीक्षक से भी अपेक्षा की है कि उक्त अवधि में आबकारी दुकनों की बंदी का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए अपने स्तर से भी समस्त थानाध्यक्षों को भी निर्देशित करें।
गांधी जयंती के दिन बन्द रहेगी मादक पदार्थ की बिक्री-जिलाधिकारी
बदलता स्वरूप श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1, भाग-2, अनुभाग-5 के नियम-13 (ख) (3) में प्राविधानित जनपद की फुटकर एवं थोक ब्रिकी की समस्त आबकारी दुकाने देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 दिन सोमवार को गांधी जयंती पर पूर्णतया बन्द रहेगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने दिया है। उन्होने कहा…
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