गोण्डा। हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व रु0 30,000-30,000/- के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 16 अक्टूबर 2014 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा हत्या करने के आरोप में 04 आरोपी अभियुक्तों शमसेर खॉ, तुर्रम खॉ उर्फ गुद्दी, असलम खॉ पुत्रगण झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा व बच्छराज यादव पुत्र बृजलाल निवासी अहिरनपुरवा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर का0 दीपांशु सिंह व थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0का0 सुनील शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास व रू 30,000-30,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
हत्या करने के 04 आरोपी को हुई आजीवन कारावास
गोण्डा। हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व रु0 30,000-30,000/- के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 16 अक्टूबर 2014 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा हत्या करने के आरोप में 04 आरोपी अभियुक्तों शमसेर खॉ, तुर्रम खॉ उर्फ गुद्दी, असलम खॉ पुत्रगण झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा…
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