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प्रत्याशियों का व्यय का लेखा-जोखा हेतु एक अलग से खोला जायेगा खाता- उप निर्वाचन अधिकारी

बलरामपुर। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) प्रदीप कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जनपद बलरामपुर का निर्वाचन प्रथम चरण में कराये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस क्रम मंे जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0), बलरामपुर द्वारा सार्वजनिक सूचना 10 अप्रैल, 2023 को निर्गत कर दी…

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बलरामपुर। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) प्रदीप कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जनपद बलरामपुर का निर्वाचन प्रथम चरण में कराये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस क्रम मंे जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0), बलरामपुर द्वारा सार्वजनिक सूचना 10 अप्रैल, 2023 को निर्गत कर दी गयी है। तद्क्रम में सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा 11 अप्रैल से सार्वजनिक सूचना निर्गत किये जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों हेतु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 9,00,000, सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 2,00,000, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 2,50,000 व सदस्य नगर पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 50,000 निर्धारित किया गया है। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु एक खाता अलग से खोला जायेगा, जिसमें प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दााखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न पदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा मतदान की घोषणा के पश्चात् तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर/बाउचर का जिला स्तरीय कमेटी से परीक्षण कराकर सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर/बाउचर सहित जिला निर्वाचन कार्यालय(पं0एवं न0नि0) बलरामपुर में जमा किया जायेगा।