**बदलता स्वरूप गोण्डा। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा को 07 वर्ष का कारावास व 18,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 12.06.2021 को घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में अभियुक्त 01. विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना छपिया के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म०का० संध्या चौरसिया द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त विशाल यादव को 07 वर्ष के कारावास व 18,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।*अभियुक्त का नाम पता-*01. विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा।*पंजीकृत अभियोग-*01. मु०अ०सं०-173/2021, धारा 307, 452, 354, 120बी भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना छपिया, जनपद गोण्डा। *मीडिया सेल, गोण्डा।*
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