गोण्डा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्तों 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03. पवन साहू को 10-10 वर्षों का कारावास व प्रत्येक को रु० 70,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कोतवली नगर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्तों – 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03.…
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