बदलता स्वरूप बलरामपुर। अनियमितता करने पर ग्राम प्रधान लाल नगर सिपहिया तहसील तुलसीपुर को प्रधान पद से हटा दिया गया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने यूपी पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95(1)-जी के तहत अनियमितता सिद्ध होने पर प्रधान को पदच्युत करने की कार्रवाई की है। मामला तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल नगर सिपहिया के ग्राम प्रधान से संबंधित है जहां के ग्राम प्रधान शमीम अहमद पुत्र अब्दुल हमीद द्वारा पंचायतीराज अधिनियम एवं अन्य नियमों की अवहेलना कर प्रधानी हासिल करने का दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने अनियमितता की जांच कराई जिसमे आरोप सिद्ध पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा प्रधान को पद से हटा दिया गया है। हालांकि ग्राम प्रधान शमीम अहमद द्वारा अनियमितता के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए हर स्तर पर तमाम कानूनी दांव पेंच और हथकंडे अपनाए गए परंतु प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रत्येक स्तर पर सिद्ध पाए गए। जिस पर डीएम ने ग्राम प्रधान को पद से हटाने की कार्रवाई की है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने जिले के अन्य ग्राम प्रधानों एवं अधिकारियों कर्मचारियों को भी आगाह किया है कि वह कार्यों को शासन के नियमों के तहत संपादित कराएं तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने की चेष्टा ना करें अन्यथा गोपनीय जांच कराकर पंचायतीराज अधिनियमों एवं अन्य सुसंगत नियमों के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अनियमितता करना पड़ा महंगा, डीएम ने की कार्यवाही, गई प्रधानी
बदलता स्वरूप बलरामपुर। अनियमितता करने पर ग्राम प्रधान लाल नगर सिपहिया तहसील तुलसीपुर को प्रधान पद से हटा दिया गया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने यूपी पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95(1)-जी के तहत अनियमितता सिद्ध होने पर प्रधान को पदच्युत करने की कार्रवाई की है। मामला तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल नगर सिपहिया के…
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