*अवैध चरस की वाणिज्यिक मात्रा रखने के आरोपी को हाइकोर्ट से राहत*-हिमांशु गुप्ता ब्यूरो चीफ

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सागरगांव निवासी अली अहमद पुत्र खुर्शीद को बीते 24 अप्रैल को थाना मल्हीपुर उप निरीक्षक साहब राव के साथ उनके हमराहियों ने अभियुक्त को मुरावन पुरवा के पास से 1 किलो 90 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था वहीं अभियुक्त के पास चरस का लाइसेंस न होने पर मल्हीपुर थाने में अपराध संख्या 95/2024,धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट पंजीकृत कर जेल रवाना किया गया था। जिसका न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा था। जिसपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने अली अहमद बनाम राज्य के मामले में जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत देने का फैसला सुनाया। एडवोकेट विवेक भूषण गुप्ता ने आरोपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि धारा 50 और 52-ए एन.डी.पी.एस एक्ट का पालन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय नही किया गया। वहीं अधिवक्ता विवेक भूषण गुप्ता के अनुसार अपनी बहस के दौरान कोर्ट ने यूसुफ पुत्र आसिफ बनाम राज्य तथा मोहम्मद मुस्लिम पुत्र हुसैन बनाम राज्य(एन सी टी दिल्ली) केस को ध्यान में रखते हुए ये पाया की 50 तथा 52-ए का पालन करना अनिवार्य है और इसका पालन नहीं होने पर आरोपी जमानत का हकदार है।

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