ऑपरेशन कन्विक्शन में गैंगस्टर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
अदालत ने दोषी पर लगाया 5 हजार रुपये का अर्थदंड, प्रभावी पैरवी से हुई सजा
गोण्डा। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला थाना मनकापुर में वर्ष 2012 में दर्ज मु0अ0सं0 262/2012, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, मामले में अभियुक्त डाक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय पुत्र दुखहरन, निवासी विशुनीपुर, मौजा समदा, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित मामलों में त्वरित एवं प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरुण वर्मा तथा थाना मनकापुर के पैरोकार हेड कांस्टेबल बृजेश गुप्ता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।इसी के फलस्वरूप 29 सितंबर 2026 को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



