छेड़छाड़ के दो दोषियों को कारावास एक को तीन वर्ष की सजा के साथ 20 हजार, दूसरे पर 22 हजार रुपये का जुर्माना
छेड़छाड़ के दो दोषियों को कारावास
एक को तीन वर्ष की सजा के साथ 20 हजार, दूसरे पर 22 हजार रुपये का जुर्माना
बदलता स्वरूप
गोण्डा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने छेड़छाड़ और मारपीट के दो मामलों में दोषियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना कोतवाली नगर के वर्ष 2022 के नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके, निवासी पंतनगर फोरबिसगंज को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं, थाना कोतवाली देहात के वर्ष 2018 के महिला से मारपीट एवं छेड़छाड़ के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अभियुक्त जमील पुत्र चिरहू, निवासी समदा काजी को तीन वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दोनों मामलों में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजकों, कोर्ट मोहर्रिर एवं पुलिस पैरोकारों की प्रभावी पैरवी से दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।
एक को तीन वर्ष की सजा के साथ 20 हजार, दूसरे पर 22 हजार रुपये का जुर्माना
बदलता स्वरूप
गोण्डा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने छेड़छाड़ और मारपीट के दो मामलों में दोषियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना कोतवाली नगर के वर्ष 2022 के नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके, निवासी पंतनगर फोरबिसगंज को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं, थाना कोतवाली देहात के वर्ष 2018 के महिला से मारपीट एवं छेड़छाड़ के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अभियुक्त जमील पुत्र चिरहू, निवासी समदा काजी को तीन वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दोनों मामलों में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजकों, कोर्ट मोहर्रिर एवं पुलिस पैरोकारों की प्रभावी पैरवी से दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।



