नाबालिक लड़की से दुराचार करने के आरोपी को हुई 20 साल की सजा

गोण्डा। नाबालिग लड़की से दुराचार करने के 03 अभियुक्तगणों को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 30-30 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कौड़िया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से दुराचाऱ करने के आरोप में 03 अभियुक्तगण- 01.शुभमपाल, 02. संदीप पाल, 03. संचित पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 20 वर्ष के कारावास व रू 30-30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

  1. शुभमपाल पुत्र परशुराम नि0 भैंसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
  2. संदीप पाल पुत्र माधवराज पाल नि0 भैंसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
  3. संचित पाल पुत्र गंगाराम पाल नि0 भैंसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

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