गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोण्डा। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी परागदत्त चौहान पुत्र साधू चौहान निवासी बरुआमाफी थाना मोतीगंज जनपद- गोण्डा को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त परागदत्त चौहान पुत्र साधू चौहान निवासी बरुआमाफी थाना मोतीगंज जनपद- गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना वजीरगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर का0हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव द्वारा अभियुक्त परागदत्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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