डेढ़ वर्ष पूर्व दुर्घटना में हुई मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत

बदलता स्वरूप कर्नलगंज-गोंडा। डेढ़ वर्ष पूर्व रोडवेज बस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम सीहागांव मोतीगंज ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा है कि 5 मई 2023 को उनका बेटा परशुराम रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकला था। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के छितौनी चौराहा पर परिवहन निगम की बस से दिन में करीब 10.30 बजे उतरने लगा। इस बीच दूसरी रोडवेज बस के चालक द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। जिससे वह वहीं गिर गया, रोडवेज बस चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल अवस्था में लोगों ने परशुराम को अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई बार उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उसके बेटे के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। मगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल श्रीधर पाठक का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है विवेचना कराई जा रही है।

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