पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 6,000 के अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्त अमरेश यादव उर्फ खुटी ने छेड़छाड़ जैसा अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व कोर्ट मोहरिर का0 मनोज मौर्य, थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹6,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।