हत्याभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। थाना को0नगर पुलिस द्वारा हत्या करने के आरोप में अभियुक्त अरविन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अवनीश धर द्विवेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी आशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने साश्रम आजीवन कारावास व रुपये 35,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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