जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों आज्ञाराम, सुनील कुमार व अनिल कुमार को 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-09 ने 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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