दहेज हत्या आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। दहेज मृत्यु करने के आरोपी मुन्नलाल उर्फ सूरज विश्वकर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु० 25,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल राय साहब यादव व थाना वजीरगंज के पैरोकार का० वेदप्रकाश, कोर्ट मोहर्रिर म०का० दीपांशी दीक्षित के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महोदय, गोण्डा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रु० 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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