दुराचार करने के आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

बदलता स्वरूप गोण्डा। महिला से दुराचार करने के आरोपी खाने पुत्र मुन्ना लाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु० 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा पीडिता के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त खाने पुत्र मुन्नालाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडे, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली मनकापुर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त विश्राम बारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु० 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।