बदलता स्वरूप गोंडा। दुराचार करने के आरोपी सोमराज को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भाग ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त सोमराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबंधु के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/पॉक्सो कोर्ट गोण्डा द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।