हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 1.2 लाख का जुर्माना

बदलता स्वरूप गोंडा। हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु० 01 लाख 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 23.08.99 को थाना को०देहात क्षेत्र के अन्तर्गत हत्या जैसी जघन्य घटना घटित हुई थी जिसमें थाना को०देहात पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त राकेश उर्फ बबलू तिवारी पुत्र रामजग तिवारी निवासी ग्राम छपिया थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर म०आरक्षी सुमन, मॉनिटरिंग सेल व थाना को०देहात के पैरोकार आरक्षी रामअनुज के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु० 01 लाख 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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