टाॅप-10 अपराधी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद के टाॅप-10 अपराधी को हत्या करने के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास व रु. एक लाख के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। 01 अक्टूबर 2021 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम देवरिया कला में एक महिला व उसकी 02 पुत्रियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना खरगूपुर पुलिस ने मात्र 03 घण्टे में घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति ओम प्रकाश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट द्वितीय गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 01 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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